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जजों के बाद चुनाव आयुक्तों का वेतन भी 200% बढ़ा

आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला 25 जनवरी को अधिसूचित होने के बाद चुनाव आयोग पर भी यह अधिसूचना स्वत: लागू हो गई है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
राहुल विश्वकर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 14 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 7:09 PM IST

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों का वेतन बढ़ाने के बाद अब देश के तीनों चुनाव आयुक्तों का वेतन भी बढ़ा दिया गया है. यह बढ़ोतरी 200 फीसदी से भी ज्यादा की गई है. चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों से जुड़े नियमों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त सहित तीनों आयुक्तों का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है.

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आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला 25 जनवरी को अधिसूचित होने के बाद चुनाव आयोग पर भी यह अधिसूचना स्वत: लागू हो गई है. इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन पाने के हकदार तीनों चुनाव आयुक्तों को अब 90 हजार के बजाय ढाई लाख रुपये वेतन मिलेगा. वेतन बढ़ोतरी का फैसला एक जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा.

चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यप्रणाली) अधिनियम 1991 की धारा तीन के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त (और अन्य चुनाव आयुक्तों) का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होगा. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवाशर्तें) अधिनियम के माध्यम से होता है.

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इससे पहले न्यायाधीशों के वेतन को भी बढ़ाया गया था. अभी तक मुख्य न्यायाधीश का वेतन एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2.80 लाख कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में भी 200% का इजाफा किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन 90 हजार से बढ़ाकर ढाई लाख कर दिया गया था.

जजों को 1 जनवरी 2016 से बढ़ी हुई सैलरी दी जाएगी. इस बढ़ोत्तरी का फायदा सुप्रीम कोर्ट के 25, हाईकोर्ट के 682 जजों समेत 2,500 रिटायर्ड जजों को मिलेगा.

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