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सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई सरवणा भवन के मालिक पी राजगोपाल की याचिका

हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए पी राजगोपाल ने बीमारी के कारण जेल जाने से छूट मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी ही गंभीर बीमारी है तो पिछली सुनवाई में क्यों नहीं बताया?

सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 09 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 1:17 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सरवणा भवन के मालिक पी राजगोपाल की याचिका को ठुकरा दिया है. हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए पी राजगोपाल ने बीमारी के कारण जेल जाने से छूट मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी ही गंभीर बीमारी है तो पिछली सुनवाई में क्यों नहीं बताया? बता दें, राजगोपाल को अपने कर्मचारी की पत्नी से शादी करने के लिए उस कर्मचारी की हत्या करने के जुर्म मे उम्रकैद की सजा हुई है. राजगोपाल दक्षिण भारतीय व्यंजनों के फूड चेन रेस्टोरेन्ट सरवणा भवन के मालिक हैं.

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अदालत ने राजगोपाल को एक कर्मचारी की पत्नी से विवाह के लिए उसकी हत्या अक्टूबर 2001 में करने को लेकर यह सजा सुनाई थी. जस्टिस एन.वी.रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजगोपाल को समर्पण करने के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया था. शीर्ष अदालत का फैसला मद्रास हाई कोर्ट की ओर से उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखने के फैसले पर आया.

हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत की ओर से दी गई 10 वर्ष की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दिया था. सरवणा भवन होटल चेन भारत और विदेश में काफी लोकप्रिय है. इसका प्रबंधन अब शिवकुमार देखते हैं. राजगोपाल को अपने कर्मचारी प्रिंस शांताकुमार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. राजगोपाल, शांताकुमार की पत्नी से शादी करना चाहता था.

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