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दो अप्रैल से SBI की 10 शाखाओं से मिलेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड

चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल जैसे 11 शहरों में ये बॉन्ड 10 अप्रैल तक मिलेंगे. केंद्र सरकार ने चुनावी चंदे और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता बढ़ाने की गरज से इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की है.

एसबीआई एसबीआई
अजीत तिवारी/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 29 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 2:40 AM IST

देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री का अगला दौर 2 अप्रैल से शुरू होगा. 9 दिनों तक चलने वाली बिक्री देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 11 शाखाओं के जरिये होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल जैसे 11 शहरों में ये बॉन्ड 10 अप्रैल तक मिलेंगे. केंद्र सरकार ने चुनावी चंदे और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता बढ़ाने की गरज से इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की है.

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नियम के मुताबिक कोई भी नागरिक खुद या किसी के साथ मिलकर ये बांड खरीद सकता है. ये बॉन्ड उन राजनीतिक दलों को दिये जा सकते हैं जो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत रजिस्टर्ड हों और पिछले विधान सभा या लोकसभा चुनाव में कुल डाले गये वोट का कम से कम एक फीसदी मिला हो.

नियम के मुताबिक राजनीतिक दलों को ये बॉन्ड बिक्री के बाद 15 दिनों के अंदर अपने खातों में जमा कराने होंगे. 15 दिन के बाद इनका मोल कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं रह जाएगा. राजनीतिक दल जिस दिन ये बॉन्ड अपने खाते में जमा कराएंगे उसी दिन रकम उनके खाते में आ जाएगी.

हालांकि, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को लेकर राजनीतिक तौर पर अलग-अलग विचार रहे हैं. कुछ लोगों की निगाह में इससे और ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा. लेकिन सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि सारा लेनदेन सबके सामने होगा. यानी टेबल के नीचे और पर्दे के पीछे नकदी लेन देन पर रोक लगेगी. साथ ही चंदा देने वाले व्यक्ति को आयकर में छूट भी मिलेगी. आयोग ने व्यवस्था की है कि हर बार अलग-अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों को बॉन्ड बिक्री का मौका दिया जाए. इस बार ये भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया है.

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