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अभी टोल फ्री ही रहेगा DND, सुप्रीम कोर्ट ने कैग से 4 हफ्ते में ऑडिट करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी (दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट) फ्लाईओवर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (कैग) को ऑडिट करने का आदेश दिया है. कैग को ऑडिट कर सुप्रीम कोर्ट में चार हफ्ते में रिपोर्ट जमा करानी है. कोर्ट के अगले आदेश तक डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा
रोहित गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 11 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 12:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी (दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट) फ्लाईओवर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (कैग) को ऑडिट करने का आदेश दिया है. कैग को ऑडिट कर सुप्रीम कोर्ट में चार हफ्ते में रिपोर्ट जमा करानी है. कोर्ट के अगले आदेश तक डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर डीएनडी को टोल फ्री किया गया था और इस फैले के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था. लेकिन पिछली सुनवाई में 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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कंस्ट्रक्शन की लागत को लेकर अलग-अलग दावे
कैगन ऑडिट कर यह पता लगाएगा कि डीएनडी को बनाने में कितनी रकम खर्च हुई है. नोएडा की रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन की फेडरेशन का दावा किया है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक डीएनडी पर 193 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, लेकिन कंपनी दावा करती है कि डीएनडी बनाने में 450 करोड़ रुपये खर्च हुए.

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