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कार्ति की 10 करोड़ रिफंड की याचिका खारिज, SC बोली- 20 करोड़ कर देंगे सुरक्षा राशि

कार्ति चिदंबरम की 10 करोड रुपये रजिस्ट्री से वापस दिलाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कार्ति अपने संसदीय क्षेत्र की ओर ध्यान दें.

पी. चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो) पी. चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 29 मई 2019,
  • अपडेटेड 12:58 PM IST

कांग्रेस के सीनियर लीडर पी. चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कार्ति चिदंबरम की 10 करोड़ रुपये रजिस्ट्री से वापस दिलाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कार्ति अपने संसदीय क्षेत्र की ओर ध्यान दें.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो पुराने मामले में दस करोड़ वापस चाहते हैं तो कोर्ट रिफंड कर देगा, लेकिन मई-जून में विदेश जाने के लिए 10 करोड़ की सुरक्षा राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ कर देगा. कार्ति के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में जांच चल रही है.

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जमानत के तौर पर जमा कराए गए थे 10 करोड़ रुपये

इस साल 30 जनवरी को कार्ति चिदंबरम ने विदेश यात्रा करने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी. इस पर कोर्ट ने सेक्रेटरी जनरल के यहां 10 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद विदेश जाने की अनुमति दी थी. इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि आप जहां जाना चाहें, जा सकते हैं, लेकिन कानून से न खेलें. कार्ति पूछताछ में सहयोग करें वरना हमें सख्ती करनी होगी.

दोबारा 10 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश

बीते दिनों कार्ति ने एक बार फिर विदेश यात्रा की अनुमति मांगी. वह अमेरिका, जर्मनी और स्पेन जाना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी जनरल के पास जमानत के रूप में एक बार फिर 10 करोड़ रूपए जमा करने के लिए कहा. इसके बाद कार्ति को मई-जून में यात्रा की इजाजत मिलेगी.

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पहले जमा पैसे की वापसी की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कार्ति के वकील वी विश्वनाथन ने कहा कि पिछली बार जमा कराए गए 10 करोड़ रूपए की धनराशि अभी भी रजिस्ट्री के पास ही है. इस पर पीठ ने कहा था कि हमें नहीं लगता कि आपको दोबारा 10 करोड़ रूपये जमा कराने में किसी प्रकार की परेशानी होगी. इस मामले में फिर से अपील की गई. कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया.

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