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कॉल ड्रॉप: सुप्रीम कोर्ट ने TRAI को दिया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा है.

अमित कुमार दुबे/अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 04 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 2:17 PM IST

कॉल ड्रॉप मामले को लेकर टेलिकॉम कंपनियों की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. टेलिकॉम कंपनियों ने ट्राई के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें ट्राई ने कॉल ड्रॉप होने पर उपभोक्ताओं का मुआवजा देने आदेश दिया है.

ट्राई को SC का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी.

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कॉल ड्रॉप समस्या सुलझाने की सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में ट्राई की नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया. साथ ही टेलिकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप की समस्या का जल्द समाधान निकालने का भी आदेश दिया.

HC ने दिया था ट्राई के पक्ष में फैसला
इससे पहले कॉल ड्रॉप मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राई के पक्ष में फैसला दिया था. हाई कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को ट्राई के मुताबिक उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का आदेश दिया था.

ट्राई और कंपनियां आमने-सामने
गौरतलब है कि 16 अक्टूबर 2015 को ट्राई ने आदेश जारी कर कहा था कि कॉल ड्रॉप होने पर टेलिकॉम कंपनियों को एक रुपये मुआवजा देगा. और दिनभर में अधिकतम 3 कॉल ड्राप पर मुआवजा देगा पड़ेगा. लेकिन कंपनियों इस फैसले से सहमत नहीं हैं.

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