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फिल्म के बीच में राष्ट्रगान के दौरान खड़ा होना बाध्यकारी नहीं : SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नैतिकता के पहरेदार नहीं है, मुद्दे पर बहस हो.

सिनेमाघर में राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिनेमाघर में राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अनुषा सोनी/अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 14 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 1:05 PM IST

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को फिल्म के दौरान राष्ट्रगान में खड़े होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि अभी इस मामले को लेकर देश में कोई कानून नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नैतिकता के पहरेदार नहीं हैं, मुद्दे पर बहस हो. हालांकि फिल्म से पहले बजने वाले राष्ट्रगान पर खड़ा होना अनिवार्य है.

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गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रीयगान बजने से पहले सभी दर्शकों को सम्मान में खड़ा होने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा. श्याम नारायण चौकसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सिनेमा हॉल में प्रत्येक फिल्म के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्र गान बजाया जाए.

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