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वाइफ स्वैपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए एसआईटी जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जल सेना के आईएनएस कोच्चि जहाज में बीवियों की अदला-बदली (वाइफ स्‍वैपिंग) मामले की जांच विशेष जांच दल(एसआईटी) करे.

जल सेना के आईएनएस कोची जहाज में बीवियों की अदला-बदली का आरोप जल सेना के आईएनएस कोची जहाज में बीवियों की अदला-बदली का आरोप
सना जैदी/अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 12 मई 2016,
  • अपडेटेड 5:22 PM IST

विशेष जांच दल अब इस बात का पता लगाएगा कि क्या आईएनएस कोच्चि में तैनात नेवी के अधिकारी बीवियों की अदला-बदली (वाइफ स्‍वैपिंग) में शामिल हैं. आईएनएस कोच्चि में अधिकारियों पर लगाए गए इस आरोप की जांच की मांग के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पुलिस महानिदेशक को ये आदेश दिया है कि वो एक एसआईटी का गठन कर मामले की जांच कराए.

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SC ने दिए एसआईटी जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर और जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने एक नेवी अधिकारी की पत्‍नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है. कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए.

पति अपनी पत्नी पर डाला था वाइफ स्‍वैपिंग का दबाव
याचिका में नेवी अधिकारी की पत्नी ने कहा है कि साल 2012 से वो अपने पति (जो कि एक नेवी अधिकारी हैं) के साथ कोच्चि में रहते हैं. वहां पर उसके पति ने एक दूसरे नेवी अधिकारी के साथ वाइफ स्‍वैपिंग करने के लिए दबाव डाला और उसे मजबूर करने की कोशिश की. लेकिन उसने इंकार कर दिया. जिसके बाद उसके पति ने उसे प्रताड़ित भी किया. उसे बाद में पता चला कि आईएनएस कोच्चि में वाइफ स्‍वैपिंग नेवी अधिकारियों के बीच काफी बड़े पैमाने पर हो रही है.

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पीड़ित महिला ने की शिकायत
महिला ने नेवी के आला अधिकारियों से शिकायत भी की. लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मामले की सीबीआई या अन्‍य किसी विशेष एजेंसी से मामले की जांच कराने की मांग की थी. एसआईटी को जल्द से जल्द जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देनी है.

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