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आजम खान दिल्ली के अस्पताल में भर्ती, हर्निया से पीड़ित, हालत स्थिर

समाजवादी पार्टी के पूर्व लोकसभा सांसद आजम खान को फिर से अस्पताल में भर्ती किया गया है. रविवार शाम को उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई जिसके बाद आजम को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया. आजम का परिवार भी उनके साथ अस्पताल में है.

आजम खान की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती आजम खान की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
आमिर खान
  • नई दिल्ली,
  • 17 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 8:14 PM IST

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद आजम ख़ान की तबियत बिगड़ गई है जिसके बाद उन्होंने राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया है. तबियत खराब होने के बाद आजम को आज सुबह तीन बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया. आजम के परिवार वाले भी गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं. रविवार को इफ्तार के बाद आजम की अचानक तबियत बिगड़ गई और फिर तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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सर गंगा राम अस्पताल के लेप्रोस्कोपिक, लेजर एंड जनरल सर्जरी के डॉ. बीबी अग्रवाल ने बताया कि आजम खान को आज सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वे हर्निया से जूझ रहे थे. लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है.  उनका जल्द ही हर्निया का ऑपरेशन किया जाएगा. 

बता दें कि 27 महीने बाद आजम खान 20 मई, 2022 को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे. सीतापुर जेल में भी आजम की दो बार तबीयत बिगड़ी थी. दोनों बार उन्हें लखनऊ के मेदांता में भर्ती कराया गया था. 2021 में आजम खान कोरोना संक्रमित भी हो गए थे.

पिछले साल भी हुए थे अस्पताल में भर्ती

आजम खान लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे. पिछले साल सितंबर में उनकी एंजियोग्राफी हुई थी, जिसमें यह पता चला उनकी दिल की नसें LAD-ostium 90% तक ब्लॉक हैं और बाकी नसों में भी ब्लॉकेज है. जिसके बाद 13 सितंबर को उनकी एंजियोग्राफी हुई तथा बैलूनिंग और स्टेंट पड़ा है इसके बाद उन्हें 15 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया, डिस्चार्ज होने के कुछ दिन बाद ही उन्हें अचानक बेचैनी और सीने में शदीद दर्द होने के कारण दोबारा सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में 22 सितंबर से दाखिल किया गया है. लंबे उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी से मिली थी. 

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रद्द हुई थी सदस्यता

हेट स्पीच मामले में पिछले साल ही आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा था. उनकी तरफ से जो स्टे एप्लीकेशन दायर की गई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सबसे पहले रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम को दोषी माना था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई. इसके साथ-साथ उनकी विधानसभा वाली सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी.

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