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पनामा पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार रिपोर्ट जमा करे: सुप्रीम कोर्ट

पनामा पेपर लीक मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि वे मल्टी एजेंसी जांच दल द्वारा बनायी गई सभी 6 रिपोर्ट सील बंद लिफाफे 4 सप्ताह के भीतर जमा करें.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
अहमद अजीम
  • ,
  • 07 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 1:33 PM IST

पनामा पेपर लीक मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि वे मल्टी एजेंसी जांच दल द्वारा बनायी गई सभी 6 रिपोर्ट सील बंद लिफाफे 4 सप्ताह के भीतर जमा करें.

सुप्रीम कोर्ट पनामा पेरर लीक मामले को देख रहा है और विशेष तौर पर SIT बनाने की बात भी कही गई है. इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल के रोज होगी. गौरतलब है कि पनामा पेपर लीक मामले में एक कंपनी के लीगल दस्तावेज लीक हुए थे. इसके माध्यम से पता चला था कि 424 भारतीयों के विदेशी बैंकों में खाते हैं. इस मामले में जांच के लिए एम एल शर्मा नामक शख्स ने जनहित याचिका दायर की थी.

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उन्होंने इस मामले में आने वाले नामों/लोगों द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट्स (P Notes) के माध्यम से भारत में निवेश किये गए काले धन की जांच करने की भी मांग की है. पनामा पेपर लीक लिस्ट में 424 व्यक्तियों के नाम हैं. इनमें से 103 NRI हैं और बाकी भारत के निवासी हैं.

केंद्र सरकार ने लिया विशेष संज्ञान
केंद्र सरकार ने इस मामले में मल्टी एजेंसी ग्रुप (MAG) का गठन किया है. इनमें CBDT, RBI, ED और FIU शामिल हैं. ये MAG सभी नामों की जांच करके रिपोर्ट काले धन के जांच के लिए बनी SIT और केंद्र सरकार को दे रही है. यह अब तक 5 रिपोर्ट दे चुकी है और छठवीं रिपोर्ट तैयार है. अब कोर्ट ने यही सारी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे पेश करने के आदेश दिए हैं.

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