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देसी गाय की नस्ल के बचाव के लिए आगे आया सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें देसी नस्ल की गाय आदि के वध पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
संजय शर्मा/अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 22 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 6:53 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें देसी नस्ल की गाय आदि के वध पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

मथला चंद्रपति राव द्वारा दायर जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों को गैरकानूनी तरीके से चल रहे बूचड़खानों को बंद करने और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दायर करने के लिए भी निर्देश देने की मांग की.

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हाल ही में मवेशियों के राष्ट्रीय आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गुमान लाल लोढा द्वारा भारत सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस रिपोर्ट में दुधारू गायों और बछड़ों के वध पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है.

एमसी राव द्वारा दायर जनहित याचिका में केंद्र, राज्यों से जैव विविधता अधिनियम को लागू करने और देसी नस्लों की रक्षा के लिए अदालत के आदेशों की मांग की गई है. साथ ही दावा किया गया कि विदेशी प्रजातियों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग के कारण गाय की देसी नस्ले विलुप्त हो रही हैं.

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