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ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू करने के लिए SC का केंद्र और राज्यों को नोटिस

अब तक केवल दिल्ली और महाराष्ट्र में आरटीआई दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है. आरटीआई के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 26 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 12:09 PM IST

सूचना का अधिकार (आरटीआई) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. अपने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से आरटीआई दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की अपील की है. अब तक केवल दिल्ली और महाराष्ट्र में आरटीआई दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि पोर्टल से आरटीआई के प्रावधानों को मजबूत करने की जरूरत है.

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दो साल पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सचिवालय में ई-आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की थी. आम नागरिक को ऑनलाइन सूचना देने के मकसद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वेब पोर्टल लांच किया था. दिल्ली सरकार ने दावा किया कि ई-आरटीआई पोर्टल को शुरू करने वाली वह देश की दूसरी सरकार है. वेब पोर्टल के जरिए जरूरी कागजात भी अटैच किए जा सकते हैं.

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