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कावेरी पर SC ने दिया कर्नाटक को निर्देश, तमिलनाडु को हर रोज 6 हजार क्यूसेक पानी दें

सुप्रीम कोर्ट ने जमीनी हालात का आकलन करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया है. इस कमेटी का नेतृत्व केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष करेंगे.

कावेरी नदी कावेरी नदी
लव रघुवंशी
  • नई दिल्ली,
  • 04 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 5:03 PM IST

कावेरी नदी के जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कर्नाटर सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि वो 7 से 18 अक्टूबर तक हर दिन 2 हजार क्यूसेक पानी छोड़े. कर्नाटक ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि वो 6 अक्टूबर तक 6000 क्यूसेक पानी छोड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने जमीनी हालात का आकलन करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया है. इस कमेटी का नेतृत्व केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष करेंगे. समिति 18 अक्टूबर से पहले अपनी रिपोर्ट देगी. इस मसले पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने निर्दैश देने से पहले कर्नाटक से पूछा था कि वह सात से 18 अक्तूबर तक तमिलनाडु के लिए कावेरी से कितना जल छोड़ सकता है.

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तमिलनाडु ने केंद्र से कावेरी प्रबंधन बोर्ड गठित करने को कहा
कावेरी विवाद पर न्याय की मांग करते हुए तमिलनाडु की सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) का गठन करें. राज्य सरकार ने केंद्र से यह भी आग्रह किया कि वह कोर्ट में इसके आदेश में संशोधन को लेकर दायर आवेदन भी वापस ले. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से दायर इंटरलॉक्युटरी एप्लीकेशन (आईए) का जिक्र करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि यह इस मामले में अदालत द्वारा दिए गए आश्वासन के खिलाफ है.

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