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चिदंबरम बोले- गलत है मेरी गिरफ्तारी का वारंट, CBI कोर्ट को नहीं था अधिकार

सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार ही नहीं था.

पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम (Courtesy- ANI) पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम (Courtesy- ANI)
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 23 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 10:27 PM IST

  • सीबीआई ने कोर्ट को नहीं दी सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका की जानकारी
  • चिदंबरम ने कहा- सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने नहीं किया प्रक्रिया का पालन

पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने अपनी याचिका में सीबीआई स्पेशल कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. साथ ही जांच एजेंसी सीबीआई को निशाने पर लिया है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में चिदंबरम ने कहा कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया. गैर जमानती वारंट जारी करने से पहले जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए था.

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पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि सीबीआई ने कोर्ट को इसकी भी जानकारी नहीं दी कि मामले में चिदंबरम की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. आपको बता दें कि पी चिदंबरम ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

चिदंबरम ने सीबीआई कस्टडी में भेजने के सीबीआई स्पेशल कोर्ट के 22 अगस्त के फसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि गिरफ्तारी वारंट और रिमांड बिना क्षेत्राधिकार के जारी किया गया. इस मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट को गिरफ्तारी वारंट जारी करने की शक्ति का इस्तेमाल करने का कोई आधार नहीं था.

चिदंबरम ने अपनी याचिका में कहा कि सीबीआई गिरफ्तार करने का आधार और गिरफ्तार करने के समय का अरेस्ट मेमो नहीं दिखा पाई. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी वारंट और हिरासत का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के आधार पर दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

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आपको बता दें कि बुधवार को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उनको दिल्ली की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने मामले में सीबीआई और चिदंबरम का पक्ष सुना और फिर चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया. फिलहाल सीबीआई उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

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