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कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट से झटका

कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से छूट की अवधि बढ़ाए जाने के मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 21 मई 2019,
  • अपडेटेड 1:39 PM IST

सुप्रीम कोर्ट से कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गिरफ्तारी से छूट की अवधि बढ़ाए जाने की मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस मामले में तीन जजों की बेंच गठित करने की मांग भी खारिज कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने CJI के आदेश के बारे में राजीव कुमार के वकील को सूचित भी कर दिया है. राजीव कुमार को फिलहाल 24 मई तक ही गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है.

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दरअसल, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी राजीव कुमार की अग्रिम जमानत के लिए सात दिन का मौका देते हुए गिरफ्तारी से छूट संबंधी प्रोटेक्शन को वापस ले लिया था. यह अवधि 24 मई को खत्म हो रही है. इस प्रकार अगर सक्षम कोर्ट से राजीव कुमार को अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो फिर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

क्या है पूरा मामला, कौन हैं राजीव कुमार

पश्चिम बंगाल में हुए शारदा चिटफंड घोटाला केस में राजीव कुमार को गिरफ्तार कर सीबीआई पूछताछ करना चाहती है. सीबीआई कोलकाता में राजीव कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की कोशिश कर चुकी है, मगर उस दौरान कोलकाता पुलिस से सीबीआई टीम की भिड़ंत हो गई थी और पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को ही हिरासत में ले लिया था. यह मामला केंद्र की मोदी और राज्य की ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव के तौर पर भी देखा गया था.

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राजीव कुमार के घर छापेमारी और केंद्र सरकार के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर भी बैठ गईं थीं. बाद में राजीव कुमार को कमिश्नर पद से हटा दिया गया था. फिर वह सीआईडी में पहुंचे, इसके बाद चुनाव आयोग ने शिकायत मिलने पर राजीव कुमार को सीआईडी के एडीजी पद से भी हटा दिया.

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