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नोटबंदी पर केंद्र को SC से फिलहाल राहत नहीं, 2 दिसंबर को अगली सुनवाई

लग-अलग हाईकोर्टों में आ रही याचिका को केंद्र सरकार ने एक ही हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी, कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अलग-अलग याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे अलग है, इसलिए याचिकाओं पर रोक नहीं लगा सकते

2 दिसंबर को SC में सुनवाई 2 दिसंबर को SC में सुनवाई
अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 23 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 1:32 PM IST

नोटबंदी को लेकर देश भर की अदालतों में लगातार दाखिल की जा रही याचिकाओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार की ओर से दाखिल ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस भेजा है, इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.

अलग-अलग हाईकोर्टों में आ रही याचिका को केंद्र सरकार ने एक ही हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी, कोर्ट ने केंद्र से कहा कि अलग-अलग याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे अलग है, इसलिए याचिकाओं पर रोक नहीं लगा सकते. किसानों को नोटबंदी से हो रही परेशानी पर कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि परेशानी दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, जवाब में सरकार का कहना है कि किसानों के लिए कदम उठाए गए है जिससे बीज खरीदने में कोई परेशानी ना आए.

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जमा हुए 6 लाख करोड़ रुपये

केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि अब हालात पहले से बेहतर और काबू में है, बैंकों में लगने वाली कतारें लगातार कम हो रही हैं. बैंकों में अभी तक 6 लाख करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं और सरकार को उम्मीद है कि 10-15 लाख करोड़ रुपये तक जमा होंगे. रोहतगी ने कहा कि इस कदम से बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, देश में डिजिटल पेमेंट और डिजिटल मनी का इस्तेमाल पिछले दिनों में बढ़ा है, वहीं ऑनलाइन भुगतान में बढ़ोतरी हुई है.

सरकार की ओर से कहा गया कि लोगों ने 70 साल से पैसे जमा करके रखे है इसलिए जाहिर है कि सभी पैसा जमा होने में थोड़ा समय लगेगा.

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