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देशद्रोह केस में DU के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

माओवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप में मई 2014 को गिरफ्तार हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा
सुरभि गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 04 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 5:35 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईंबाबा को जमानत दे दी. साईबाबा को मई 2014 में प्रतिबंधित संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे साईबाबा को सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह मामले में जमानत देते हुए महाराष्ट्र सरकार से कहा कि उसने प्रोफेसर साईंबाबा के साथ ठीक नहीं किया.

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मई 2014 में हुए थे गिरफ्तार
पिछले साल दिसंबर में नागपुर में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक सिंगल जज बेंच ने मई 2014 में गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर साईंबाबा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, तब से वह जेल में ही थे. इससे पहले जुलाई 2015 में उन्हें जमानत मिली थी.

बचपन में हुआ था पोलियो
शारीरिक रूप से विकलांग प्रोफेसर साईंबाबा व्हीलचेयर पर निर्भर हैं और उनका तकरीबन 90 फीसदी हिस्सा विकलांग हैं. उन्हें बचपन में पोलियो हो गया था, जिससे उनके शरीर में कमर से नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था.

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