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आम्रपाली केसः SC ने ED को दी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की अनुमति

आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स का मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को संपत्ति जब्त करने जैसी आगे की कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है. अगले हफ्ते फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 22 मई 2020,
  • अपडेटेड 11:52 PM IST

  • SC- NBCC को 500 करोड़ का फंड देने पर विचार करे सरकार
  • सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते भी करेगा मामले में आगे की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स के मामले में सरकार से NBCC को 500 करोड़ रुपये का फंड देने और GST में 1000 करोड़ रुपये की रियायत पर विचार करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को इसी मामले में संपत्ति जब्त करने जैसी आगे की कार्रवाई करने की इजाजत भी दे दी.

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देश की सबसे बड़ी अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मामले में संपत्ति जब्त करने जैसी आगे की कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फिर इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा.

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दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि अधूरे प्रोजेक्ट्स के मामले में NBCC को 500 करोड़ रुपये का फंड देने और जीएसटी में 1000 करोड़ रुपये की रियायत पर विचार करे. कोर्ट ने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स पूरे करने का जिम्मा NBCC को सौंप रखा है.

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सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान आम्रपाली की संपत्तियों की बिक्री से फंड जुटाने पर भी चर्चा हुई.

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि आम्रपाली की वित्तीय सलाहकार कंपनी जेपी मॉर्गन के खातों में 187 करोड़ रुपये मिले हैं जिनके तार आम्रपाली ग्रुप में हुए गबन से जुड़े हैं.

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