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सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की माफी मंजूर, नहीं चलेगा अवमानना का केस

मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर लिया. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब राहुल के खिलाफ कोई अवमानना का केस नहीं चलेगा.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 14 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 11:42 AM IST

  • राहुल गांधी की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने किया मंजूर
  • राहुल को नसीहत देते हुए अवमानना केस न चलाने का आदेश

मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर लिया. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब राहुल के खिलाफ कोई अवमानना का केस नहीं चलेगा. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सावधानी से बयान देना चाहिए. कोर्ट को राजनीतिक विवाद में घसीटना गलत है. राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी. हमने माफी को मंजूर कर लिया है.

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राहुल गांधी ने अपने बयान 'चौकीदार चोर है' में कोर्ट का भी जिक्र किया था. उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी ने बयान जानबूझ कर बार-बार दिया था. अपने बयान के लिए राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी. राहुल गांधी की माफी को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में लोग ज्यादा सतर्क रहें.

क्या है पूरा मामला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया. ये याचिका बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया और इससे कोर्ट की अवमानना हुई है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर करते हुए अवमानना केस न चलाने का आदेश दिया.

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