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तमिलनाडु किसान कर्ज माफ: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने जो कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए. इस योजना के तहत करीब 20 लाख किसान ऐसे है जो इन बैंक से लोन ले चुके है.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
केशवानंद धर दुबे
  • नई दिल्ली,
  • 03 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 2:02 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगी दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में किसानों के कर्ज माफ करने का आदेश दिया था.

मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने जो कर्ज लिए हैं उन्हें माफ किया जाए. इस योजना के तहत करीब 20 लाख किसान ऐसे है जो इन बैंक से लोन ले चुके है.

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बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया था कि वह सूखा प्रभावित इलाके के किसानों का कर्ज माफ करे. तमिलनाडु के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब एक महीने तक धरना प्रदर्शन किया था. इन किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन भी आ गई.

किसानों का आरोप था कि आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बावजूद सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है. वो कर्ज माफी के साथ राहत पैकेज की भी मांग कर रहे थे.

समर्थन में जुटे सियासत और सिनेमा के सितारे

जंतर-मंतर पर किसानों के समर्थन में कई नेता और दक्षिण भारतीय सिनेमा के सितारे पहुंचे. राहुल गांधी के अलावा मणिशंकर अय्यर और डीएमके सांसद कनिमोझी किसानों से मिले थे.

 

 

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