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तमिलनाडु में फिर खुलेगा स्टरलाइट प्लांट, NGT ने दिया ग्रीन सिग्नल

स्टरलाइट प्लांट पर एनजीटी के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी इसके ख‍िलाफ सुप्रीम में जाने की तैयारी कर रहे हैं. इस साल 22 और 23 मई को स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलीबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे. इसी वजह से इस कारखाने को बंद करने के आदेश द‍िए गए थे.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी (Photo:aajtak) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी (Photo:aajtak)
aajtak.in
  • नई द‍ि‍ल्ली,
  • 15 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 11:00 PM IST

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी ने शनिवार को कहा कि खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड के तूतीकोरिन स्टरलाइट तांबा संयंत्र को बंद करने के सरकार के आदेश को दरकिनार करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

एनजीटी ने शनिवार को कंपनी की उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें संयंत्र को बंद किए जाने को चुनौती दी गई थी और कहा कि आदेश 'अनुचित' है. एनजीटी ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से खतरनाक पदार्थों के निपटान के संबंध में सहमति और प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए नया आदेश पारित करने को कहा.

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इस पर पलानीस्वामी ने कहा, "तमिलनाडु सरकार इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी."

प्रदूषण संबंधी चिंताओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने 28 मई को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयंत्र को सील करने तथा 'स्थायी रूप से' बंद करने के आदेश दिए थे. इस साल 22 और 23 मई को स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलीबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे.

प्रदर्शनों के दौरान गोलीबारी को लेकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने हाल में रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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