Advertisement

टेलिकॉम कंपनियां वेरिफिकेशन के लिए आधार ई-केवाईसी का इस्तेमाल बंद करें: सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रावधान के अभाव में पिछले महीने महत्वपूर्ण फैसले में निजी इकाइयों द्वारा आधार का उपयोग बंद करने को कहा था. न्यायालय के आदेश के अनुपालन को दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों के लिये विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है. 

आधार कार्ड (फाइल फोटो) आधार कार्ड (फाइल फोटो)
देवांग दुबे गौतम
  • नई दिल्ली,
  • 27 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 1:01 AM IST

केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों तथा नए कनेक्शन देने के लिए आधार ई-केवाईसी वेरिफिकेशन बंद करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट  के आदेश के अनुपालन को लेकर सरकार ने शुक्रवार को यह निर्देश जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रावधान के अभाव में पिछले महीने महत्वपूर्ण फैसले में निजी इकाइयों द्वारा आधार का उपयोग बंद करने को कहा था. न्यायालय के आदेश के अनुपालन को दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों के लिये विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है.  

Advertisement

इसमें कंपनियों से विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के जरिए इलेक्ट्रानिक रूप से अपने ग्राहक को जानो (ई-केवाईसी) का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने को कहा गया है. साथ ही अनुपालन रिपोर्ट पांच नवंबर तक देने को कहा है.

दूरसंचार विभाग ने तीन पन्नों के परिपत्र में कहा कि मौजूदा ग्राहकों के सत्यापन के साथ-साथ नया सिम कनेक्शन देने के लिये आधार ई-केवाईसी का उपयोग नहीं किया जा सकता.

हालांकि, विभाग ने कहा है कि अगर ग्राहक नए कनेक्शन के लिए स्वेच्छा से आधार देता तो इसे दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है. यानी इसका उपयोग आफलाइन किया जा सकता है.

दूरसंचार विभाग ने परिपत्र में कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए सभी लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार कंपनियां सत्यापन के साथ-साथ नया मोबाइल कनेक्शन जारी करने को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की आधार ई-केवाईसी सेवा का उपयोग बंद करेंगी.  

Advertisement

इसमें कहा गया है कि सभी दूरंसचार सेवा प्रदाता समयबद्ध तरीके से इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगी. इस बारे में अनुपालन रिपोर्ट पांच नवंबर 2018 तक देने की जरूरत है.

दूरसंचार विभाग के अनुसार उद्योग ने मोबाइल ग्राहकों के लिये वैकल्पिक डिजिटल प्रक्रिया का सुझाव दिया है. इसमें ‘ग्राहक एक्वीजिशन फार्म’ के साथ ग्राहक की ‘लाइव’ तस्वीर तथा पहचान एवं पते के लिये स्कैन कापी का उपयोग होगा. इससे नए मोबाइल ग्राहकों के लिये प्रक्रिया डिजिटल तथा कागजरहित रहेगी.

विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अपनी प्रणाली को इसके लिए तैयार करने तथा प्रस्तावित डिजिटल प्रक्रिया की मंजूरी के लिये पांच नवंबर तक प्रस्ताव देने को कहा है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement