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SC ने सरकार से पूछा- अप्रवासी भारतीय वोट दे पाएंगे या नहीं?

अप्रवासी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार दिया जाए या नहीं इस बारे में फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते के भीतर-भीतर फैसला लेने को कहा है.

फाइल फोटो फाइल फोटो
विकास कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 14 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 4:25 PM IST

अप्रवासी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार दिया जाए या नहीं इस बारे में फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते के भीतर-भीतर फैसला लेने को कहा है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को इस मामले में अबतक जवाब दाखिल न करने के लिए फटकार भी लगाई.

निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार अगले शुक्रवार तक कोर्ट को बताए कि क्या सरकार जनप्रतिनिधित्व कानून या नियमों में संशोधन करके सभी अप्रवासी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार देगी?

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपने, चुनाव आयोग के अक्टूबर 2014 के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी थी जिसमें अप्रवासी भारतीयों को मतदान का हक़ देने की बात की गई थी.

अप्रवासी भारतीय नागेंद्र चिंदम नाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है.

 

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