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लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में UAPA बिल पेश, कल हो सकती है वोटिंग

आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 (UAPA) बिल राज्यसभा में पेश किया जा चुका है. इस बिल पर कल वोटिंग हो सकती है.

संसद संसद
कमलजीत संधू
  • नई दिल्ली,
  • 01 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 7:51 PM IST

आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 (UAPA) बिल राज्यसभा में पेश किया जा चुका है. इस बिल पर कल वोटिंग हो सकती है. राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक (UAPA) को सदन में चर्चा के लिए रख दिया है.

इस बिल पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद प्रभात झा ने की है. लोकसभा से पहले ही यह बिल पास हो चुका है जिसमें NIA को ज्यादा अधिकार देकर संगठन के साथ-साथ किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करने जैसे अधिकार दिए गए हैं. UAPA बिल जब कानून बन जाएगा तो जिस व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त करने और यात्राएं करने पर रोक जैसी कार्रवाई की जा सकेगी.

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इस बिल के तहत जो शख्स आतंकी घोषित किया जाएगा वो केंद्रीय गृह सचिव के सामने अपील कर सकेगा. गृह सचिव को अपील का निस्तारण 45 दिन में करना होगा.

इससे पहले गैर कानूनी गतिविधि निरोधक संशोधन बिल लोकसभा में बुधवार को पास हो गया था. इस बिल पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग की थी. गैर कानूनी गतिविधि निरोधक बिल पर संसद में अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद पर उनकी सरकार सख्त है, नक्सलवाद भी बर्दाश्त नहीं.

अमित शाह के बयान पर ओवैसी ने जवाब दिया और कहा कि सरकार पुलिस स्टेट बनाने का इरादा रखती है. UAPA बिल पर भी विपक्ष ने हंगामा किया. स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग पर कांग्रेस ने बहिष्कार किया.

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