
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 को ऐतिहासिक बताया है. इससे सड़क हादसों में 50 फीसदी तक की कमी आएगी. गडकरी ने कहा कि हमारा मकसद इस ऐतिहासिक बिल के जरिए सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बना था, जो आउटडेटेड हो गया था. साल 1988 से लेकर अब तक कई चीजें बदल चुकी हैं.
उन्होंने बताया कि देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है. यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है. इसके अलग-अलग कारण हैं. ये हादसे सड़कों की इंजीनियरिंग स्थिति की वजह से भी होते हैं और शराब पीकर वाहन चलाने से भी होते हैं. इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने की वजह से भी कई हादसे हो जाते हैं.
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि कई बार दो पहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसों में उनकी जान चली जाती है. उन्होंने बताया कि सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों के पीछे कई कारण हैं. इनको दुरुस्त करने की जरूरत थी, जिसके चलते इस बिल को लाना पड़ा. अब बिल के आने से यातायात व्यवस्था में काफी सुधार होगा और सड़क हादसों में कमी आएगी.
इस दौरान गडकरी ने कहा, 'हम देश में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं. देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है. ट्रेनिंग सेंटर खुलने से अच्छे प्रशिक्षित ड्राइवर आएंगे. ट्रांसपोर्ट में नई-नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी. सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाएंगे, ताकि लोगों को आसानी हो सके.'
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नितिन गडकरी ने कहा, 'ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर ड्राइविंग तक में नई टेक्नोलॉजी को लाना है. इसके लिए काम करने के लिए हमको राज्य सरकारों को भी साथ लेना है. इससे जो भी रेवेन्यू आएगा, उसमें से हम एक रुपया भी नहीं लेंगे. हम इसमें अपना कोई फायदा नहीं चाहते हैं. हम सिर्फ राज्य सरकार के सहयोग से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारना चाहते हैं. रोड सेफ्टी के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं. बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में सभी रीजनल भाषाओं में पढ़ाया जाएगा. इसके लिए मैंने शिक्षा मंत्री को खत लिखा है.
गडकरी ने कहा, 'देश हर साल 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं और डेढ़ लाख मौतें हो रही हैं. इस बिल के आने से सड़क हादसों में कम से कम 50 फीसदी तक कमी आनी चाहिए. तमिलनाडु में पिछले दो-तीन वर्षों में सड़क हादसों में 29 फीसदी कमी दर्ज की गई है. यह केवल मोटर व्हीकल एक्ट नहीं है, बल्कि मैं इसको रोड सेफ्टी बिल भी कहता हूं. इससे न सिर्फ सड़क हादसे कम होंगे, बल्कि लोगों की मौत के आंकड़े भी कम होंगे.' गडकरी ने कहा कि इस कानून का लोगों को पालन करना चाहिए. हमने सिर्फ जुर्माना लगाने के लिए कानून नहीं बनाया है. हमने लोगों की जान बचाने के मकसद से यह बिल लाया है.