Advertisement

उन्नाव केस: कमलनाथ बोले- MP में बसे पीड़िता का परिवार, प्रदेश की बेटी की तरह रखेंगे ख्याल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने  ट्वीट कर उन्नाव रेप पीड़िता की मां से अपील की है कि अगर वह चाहें तो मध्य प्रदेश में आकर बस सकते हैं. मध्य प्रदेश सरकार उनके परिवार को सुरक्षा देगी.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (फोटो: फेसबुक) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (फोटो: फेसबुक)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 02 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 1:42 PM IST

उन्नाव रेप मामले में चल रही जांच में  ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती है. जिसके बाद इस मामले में एक्शन तेज हो गया है. दूसरी ओर इस मसले को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को इस मसले को लेकर ट्वीट किया. उन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता की मां से अपील की है कि अगर वह चाहें तो मध्य प्रदेश में आकर बस सकते हैं. मध्य प्रदेश सरकार उनके परिवार को सुरक्षा देगी.

Advertisement

इतना ही नहीं कमलनाथ की तरफ से वादा किया गया है कि वह पीड़िता का बेहतर इलाज करवाएंगे और साथ ही साथ शिक्षा का भी पूरा दायित्व निभाएंगे. मध्य प्रदेश के सीएम ने ऐलान किया है कि केस के दिल्ली ट्रांसफर होने पर पीड़िता के परिवार की दिल्ली आने-जाने की व्यवस्था की जाएगी और पीड़िता का प्रदेश की बेटी की तरह ख्याल रखा जाएगा.

गौरतलब है कि उन्नाव रेप मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं. क्योंकि पीड़िता के साथ रेप करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगा है, ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही थी. इतना ही नहीं विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को भी लंबे समय तक पार्टी से नहीं निकाला था.

Advertisement

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की थी. प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्नाव मामले में जो फैसला दिया गया है वह यूपी में जंगलराज की सरकार की नाकामी पर एक तरह की मुहर है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी पांच केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है. अब इन मामलों की सुनवाई रोज होगी और 45 दिन के अंदर इसका ट्रायल भी पूरा होगा. इतना ही नहीं, अदालत ने पीड़िता के साथ ही एक्सीडेंट की घटना की जांच के लिए भी सीबीआई को सात दिन का वक्त दिया है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement