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पूर्व सांसद जयाप्रदा को हाई कोर्ट से राहत, गैर जमानती वारंट खारिज

पूर्व सांसद जयाप्रदा ने उपरोक्त मामले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अधिवक्ता मुस्तफा हुसैन को मुकदमे में पैरोकार बनाते हुए याचिका दाखिल करवाई थी. हाई कोर्ट द्वारा जयाप्रदा की ओर से दायर याचिकाओं पर 26 जून को आदेश हुआ.

पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा
aajtak.in
  • लखनऊ,
  • 01 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 1:07 AM IST

  • रामपुर में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दर्ज हुआ था केस
  • इस मामले में बिना बयान दर्ज किए दाखिल की गई थी चार्जशीट

रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के थाना स्वार व कैमरी में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली है. इस मामले में पुलिस ने बिना बयान दर्ज किए ही उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी.

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इस पुनः विवेचना में उपरोक्त मुकदमों में आचार संहिता का उल्लंघन होना नहीं पाया गया. लेकिन कोर्ट द्वारा मामला संज्ञान में लेने के कारण जयाप्रदा के खिलाफ दोनों मामलों में रामपुर स्पेशल जज (एमपी/एमएलए) न्यायालय-6 ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए, जिनको अब हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है.

पूर्व सांसद जयाप्रदा ने उपरोक्त मामले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अधिवक्ता मुस्तफा हुसैन को मुकदमे में पैरोकार बनाते हुए याचिका दाखिल करवाई थी. हाई कोर्ट द्वारा जयाप्रदा की ओर से दायर याचिकाओं पर 26 जून को आदेश हुआ.

क्या था पूरा मामला

रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान थाना कैमरी के ग्राम पिपलिया मिश्र में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा के विरुद्ध 20 अप्रैल 2019 को एनसीआर 37/ 2019 दर्ज की गई थी.

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थाना स्वार के ग्राम नूरपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान दिनांक 22 अप्रैल 2019 को सड़क का उद्घाटन करने के मामले में भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में एनसीआर 59/2019 दर्ज हुई थी. जिस पर दोनों मामलों में पुनः विवेचना में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है.

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