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उपहार केस: गोपाल अंसल को 20 मार्च तक करना होगा सरेंडर

याचिका में सुशील अंसल को दी गई राहत का विरोध किया था और राहत खत्म कर उन्हें भी 1 साल की सजा पूरी करने का आदेश देना चाहिए. इससे पहले कोर्ट ने अधिक उम्र और खराब सेहत की ओर से काटी जा चुकी सजा को ही पर्याप्त माना था.

20 मार्च तक गोपाल को करना होगा सरेंडर 20 मार्च तक गोपाल को करना होगा सरेंडर
अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 09 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 11:31 AM IST

उपहार सिनेमा हॉल में लगी आग के मामले में दोषी करार दिए गये गोपाल अंसल को 20 मार्च तक सरेंडर करना होगा. जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ विक्टिम ऑफ उपहार ट्रेजेडी की तरफ से दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है. याचिका में सुशील अंसल को दी गई राहत का विरोध किया था और राहत खत्म कर उन्हें भी 1 साल की सजा पूरी करने का आदेश देना चाहिए. इससे पहले कोर्ट ने अधिक उम्र और खराब सेहत की ओर से काटी जा चुकी सजा को ही पर्याप्त माना था.

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गौरतलब है कि बीते 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को दोषी करार देते हुए उनकी सजा को कम करने से इंकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर के लिए चार हफ्तों का वक्त दिया था. बता दें की 13 जून, 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में आग लग गई थी जिसमें 23 बच्चों समेत 59 लोगों की जान चली गई थी.

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