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बेटी का किया था शारीरिक शोषण, दोषी पिता को 20 साल जेल की सजा

हैदराबाद में बेटी का शारीरिक शोषण करने के मामले में कोर्ट ने दोषी पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. पिता ने साल 2021 में 10 साल की बेटी से रेप की कोशिश की थी. आरोपी पति के खिलाफ पत्नी ने केस दर्ज कराया था.

दोषी पिता की फाइल फोटो दोषी पिता की फाइल फोटो
अब्दुल बशीर
  • हैदराबाद,
  • 22 सितंबर 2023,
  • अपडेटेड 3:53 PM IST

हैदराबाद की अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सह विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बेटी से रेप की कोशिश करने वाले पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. जज श्रीमती टी.अनीता ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, कोर्ट ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने पीड़िता को पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपये देने के भी आदेश दिए.

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बेटी का किया शारीरिक शोषण

दरअसल, मामला साल 2021 का है. महिला ने हबीबनगर थाने में पति मोहम्मद अब्दुल हफीज के खिलाफ केस दर्ज कराया था. महिला ने पुलिस को बताया था कि उसकी शादी साल 2008 में अब्दुल हफीज से हुई थी. शादी के बाद उनको चार बेटे और दो बेटियां हुईं.

महिला के मुताबिक, पति को शराब की लत लग गई. उसने काम पर जाना छोड़ दिया और दिन भर शराब के नशे में घर पर ही पड़ा रहता था. इसके चलते मजबूरन वह भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन करने लगी. 

बहन और पड़ोसियों ने बच्ची को बचाया था: महिला

महिला ने पुलिस को बताया था कि 30 नवंबर 2021 को वह अपने दो बच्चों के साथ लेकर दोपहर 4 बजे के करीब घर से ताइबा होटल इलाके में भीख मांगने के लिए निकली थी. रात 11 बजे घर लौटी. तब इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली उसकी बहन ने उसे बताया कि रात साढ़े दस बजे वह मकान मालिक को किराया देने के लिए तीसरी मंजिल पर गई थी. तब उसे महिला की बेटी की आवाज सुनाई दी. 

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महिला ने मुताबिक, बहन और पड़ोसियोंं ने घर में दाखिल होकर कमरे का दरवाजा तोड़ा था. तब देखा कि पति अब्दुल हफीज 10 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न कर रहा है. उन लोगों ने बच्ची को बचाया था.  

दोषी पिता को मिला 20 साल जेल की सजा

पुलिस ने इस मामले में दोषी अब्दुल हफीज पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. मामले में दो साल से सुनवाई हो रही थी. गुरुवार को जज श्रीमती टी.अनीता ने दोषी पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

(रिपोर्ट- अकबर शरीफ)

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