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प्रोटेस्ट कर रहे किसानों से लाखों के पर्सनल बॉन्ड न भरवाए जाएं, हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया निर्देश

सीतापुर प्रशासन द्वारा किसानों को बॉन्ड भरने का नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद इस फैसले की आलोचना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की है. फटकार के बाद ये फैसला वापस हो गया है.

हाईकोर्ट की ओर से दिया गया निर्देश (फाइल) हाईकोर्ट की ओर से दिया गया निर्देश (फाइल)
aajtak.in
  • लखनऊ,
  • 03 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 9:55 AM IST
  • सीतापुर मामले में हाई कोर्ट की फटकार
  • अब ट्रैक्टर मालिकों को नहीं देने होंगे बॉन्ड

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह अलग-अलग जिलों में ट्रैक्टर मालिक किसानों से तरह-तरह के बॉन्ड वसूलना बंद करे. इसी के साथ हाई कोर्ट ने सीतापुर के जिलाधिकारी को भी खास नसीहत दी.

दरअसल, सीतापुर के प्रशासन ने बीते दिनों किसानों के किसी तरह के प्रदर्शन को रोकने के लिए ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस जारी किया था. इसके तहत किसानों से 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का बॉन्ड भरने को कहा गया था. यही मामला अदालत तक पहुंचा, जिसपर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. 

सीतापुर की अरुंधति धुरू द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि उन्होंने अब किसी भी किसान को नोटिस जारी नहीं किया है, साथ ही जो नोटिस जारी किए थे वो अब निरस्त हो गए हैं. सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि कोई भी अधिकारी आगे से ये नहीं करेगा. 

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सरकार की ओर से आश्वासन देने के बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त कर दिया लेकिन प्रशासन को चेतावनी भी दे दी. 

याचिकाकर्ता ने अदालत को जानकारी दी कि सीतापुर के डीएम और एसडीएम ने 19 जनवरी को कुछ किसानों को नोटिस जारी किया, जिनके पास ट्रैक्टर मौजूद हैं. दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में जिले में कोई प्रदर्शन या ट्रैक्टर परेड ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से किसानों से बॉन्ड मांगा गया था. 

सीतापुर प्रशासन की ओर से नोटिस में कहा गया था कि इस तरह के प्रदर्शन से जिले की शांति भंग हो सकती है, इसी कारण आपसे पर्सनल बॉन्ड क्यों ना लिए जाएं इसके कारण बताएं.


 

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