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आजम खान को झटका, 27 FIR को रद्द करने की अपील पर हाईकोर्ट से राहत नहीं

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को एक और झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब आजम खान पर 27 मामलों में दर्ज FIR को रद्द किए जाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

आजम खान (फाइल फोटो) आजम खान (फाइल फोटो)
शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 22 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 11:54 PM IST

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को एक और झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब आजम खान पर 27 मामलों में दर्ज FIR को रद्द किए जाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

कोर्ट का कहना है कि 27 एफआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई एक ही अर्जी से नहीं हो सकती है. कोर्ट ने कहा कि हर एफआईआर पर राहत पाने के लिए अलग-अलग अर्जी दाखिल करनी होगी. वहीं कोर्ट ने आज की सुनवाई टालते हुए 29 अगस्त की तारीख तय की है. वहीं आजम खान के वकीलों ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए जल्द ही 27 अर्जी दाखिल करने की बात कही है.

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दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज कराने वाले किसानों की तरफ से आज अदालत में आजम की अर्जी का विरोध किया गया. किसानों ने पहले ही हाइकोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखा है. दरअसल, कैविएट दाखिल करने के बाद कोर्ट को सभी पक्षों का मत जानना जरूरी होता है. वहीं कोर्ट कैविएट दाखिल करने वाले का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं कर सकती.

बता दें कि आजम खान पर जबरन किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है. करीब 27 किसानों ने यह कहते हुए मामले दर्ज कराए हैं कि उनकी जमीन को आजम खान ने जबरन हड़प लिया है.

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