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आजम खान को रामपुर से सीतापुर जेल भेजे जाने पर कोर्ट ने मांगा जवाब

कोर्ट से बगैर अनुमति लिए आजम परिवार को एक से दूसरे जेल में शिफ्ट किए जाने को आधार बनाकर अब आजम के वकील ने अवमानना की याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एडीजे 6 कोर्ट ने सपा सांसद आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को रातोरात रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाने पर नाराजगी जताई.

आजम और उनकी पत्नी, बेटे को रामपुर से सीतापुर जेल भेज दिया गया (फाइल फोटोः PTI) आजम और उनकी पत्नी, बेटे को रामपुर से सीतापुर जेल भेज दिया गया (फाइल फोटोः PTI)
कुमार अभिषेक
  • रामपुर,
  • 28 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 9:12 PM IST

  • आजम खान को रामपुर से सीतापुर जेल ले जाने का मामला
  • कोर्ट ने जताई नाराजगी, तीन मार्च को होगी अगली सुनवाई

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने बुधवार को अपनी पत्नी तंजीम फातमा और बेटे अब्दुल्ला के साथ अपर जिला न्यायाधीश की कोर्ट में सरेंडर किया था. कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में दो मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. तीनों को रामपुर जेल ले जाया गया, लेकिन कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए आजम और उनकी पत्नी, बेटे को रामपुर से सीतापुर जेल भेज दिया गया.

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कोर्ट से बगैर अनुमति लिए आजम परिवार को एक से दूसरे जेल में शिफ्ट किए जाने को आधार बनाकर अब आजम के वकील ने अवमानना की याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एडीजे 6 कोर्ट ने सपा सांसद आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को रातोरात रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाने पर नाराजगी जताई.

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कोर्ट ने शनिवार को आजम खान को पेश करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आजम के वकील खलील उल्लाह खान की ओर से दायर याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च की तारीख मुकर्रर की है. इससे पहले आजम के वकील खलील ने आजम खान की अधिक उम्र और बीमारियों की दलील दी और कहा कि तंजीम के भी कई ऑपरेशन हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि दोनों को ही बेहतर उपचार की जरूरत है और सीतापुर जेल में यह व्यवस्था नहीं है.

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आजम के वकील ने कोर्ट की बगैर अनुमति के जेल बदलने को अवमानना बताया और आशंका जताई कि ऐसा किसी राजनीतिक साजिश के तहत किया गया है. गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ कुल 83 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कुछ में आजम की पत्नी और बेटे भी आरोपी हैं. उन्हें एमपी एमलए कोर्ट से 8 मामलों में जमानत को मंजूरी दे दी थी.

क्या है मामला

आजम, उनकी पत्नी और बेटे को जिस मामले में जेल भेजा गया है, वह अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने से जुड़ा है. इस मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता पहले ही रद्द हो चुकी है. आजम से मिलने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी जेल पहुंचे थे.

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