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NRHM घोटाले के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

एनएचआरएम घोटाले के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने शुक्रवार को कुशवाहा की याचिका ख़ारिज कर दी. बाबू सिंह कुशवाहा ने गाजियाबाद की सीबीआई अदालत से एनबीडब्ल्यू यानी गैर ज़मानती वारंट जारी होने और चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को भी चुनौती दी थी.

बाबू लाल कुशवाहा बाबू लाल कुशवाहा
अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 03 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 8:05 PM IST

एनएचआरएम घोटाले के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने शुक्रवार को कुशवाहा की याचिका ख़ारिज कर दी. बाबू सिंह कुशवाहा ने गाजियाबाद की सीबीआई अदालत से एनबीडब्ल्यू यानी गैर ज़मानती वारंट जारी होने और चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को भी चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा को राहत के लिए सबंधित अदालत में अर्जी लगाने के लिए कहा. एनआरएचएम घोटाले के समय बाबू सिंह कुशवाहा यूपी में परिवार कल्याण मंत्री थे.

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गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने इस मामले में कुशवाहा के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया हुआ है, क्योंकि कुशवाहा अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं. इसके अलावा एनआरएचएम घोटाले से जुड़े कई और मामलों में कुशवाहा को पिछले साल ज़मानत मिल गयी थी. कुशवाहा 4 साल तक जेल में बंद थे.

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