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उतरौला दंगे: 17 साल बाद 2 पूर्व नगर पालिका चेयरमैन समेत 41 दोषी करार, कोर्ट कल सुनाएगी सजा 

बलरामपुर जिले के उतरौला में साल 2005 में हुए सांप्रदायिक दंगों में कोर्ट ने 41 लोगों को दोषी ठहराया है. अदालत इन्हें शुक्रवार को सजा सुनाएगी. इसके साथ ही 18 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है. दंगा भड़काने का आरोप 64 लोगों पर लगा था, जिनमें से ट्रायल के दौरान 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है.  

सांकेतिक फोटो सांकेतिक फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 20 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 10:26 PM IST

उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के उतरौला में साल 2005 में हुए सांप्रदायिक दंगों में कोर्ट ने 41 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने 18 आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है. अदालत इस मामले में शुक्रवार को सजा सुनाएगी. 

बलरामपुर जिले के उतरौला में साल 2005 में हुए सांप्रदायिक दंगों में कोर्ट ने 41 लोगों को दोषी ठहराया है. अदालत इन्हें शुक्रवार को सजा सुनाएगी. इसके साथ ही 18 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है. दंगा भड़काने का आरोप 64 लोगों पर लगा था, जिनमें से ट्रायल के दौरान 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है.  

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जेल भेजे गए 36 दोषी 

कोर्ट के आदेश के बाद नगरपालिका के दो पूर्व चेयरमैन समेत 36 दोषियों को ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है. इसके अलावा 5 दोषी अभी भी फरार चल रहे हैं. उतरौला दंगों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चल रही थी. अब ये कोर्ट शुक्रवार को दोषियों की सजा का ऐलान करेगी.  

साल 2005 में हुए थे दंगे, 2 की हुई थी मौत

बलरामपुर जिले के उतरौला में साल 2005 में दंगों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई थी. इनमें दो युवकों की मौत हो गई थी. इन दंगों में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन का भी हाथ था, जिन्हें अब कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है. 

 

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