Advertisement

यूपी सरकार का बड़ा फैसला, खेत में ब्लेड वाला तार लगाया तो जाना पड़ सकता है जेल

यूपी में अब जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत में जानलेवा तार लगाने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है. इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया है. सभी जिला अधिकारियों को इस आदेश का पालन करवाने का निर्देश दिया गया है. इसका उल्लंघन करने वालों पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी.

ब्लेड वाला तार लगाने पर होगी कड़ी कार्रवाई ब्लेड वाला तार लगाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
आशीष श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 21 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 11:18 PM IST

यूपी में अब फसल बचाने के लिए ब्लेड वाली बाड़ लगाने पर कड़ी कार्रवाई होगी. ऐसा करने पर अब जेल भी जाना पड़ सकता है. उत्तर प्रदेश शासन ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करवाने की बात कही है.

सरकार के आदेश के मुताबिक, इस प्रतिबंध के बाद जानवरों को खेत में घुसने से रोकने के लिए किसान साधारण रस्सी का प्रयोग करें. खेत में ब्लेड या कटीले तारों का प्रयोग करने पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

Advertisement

गौरतलब है कि फसल को बचाने के लिए लगाए जाने वाले कटीले तारों की वजह से अक्सर जानवर घायल और अपंग हो जाते हैं. कई बार तो जानवरों की मौत तक हो जाती है.

फसल बचाने के लिए किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. मौसम की मार से लेकर फसलों में रोग लग जाने जैसी कई समस्याएं किसानों के सामने आती रहती हैं. इसके साथ ही किसानों को खेतों में आवारा पशुओं के घुस जाने से कई बार खड़ी फसलों को बहुत नुकसान होता है. 

इससे किसानों को आर्थिक तौर पर काफी घाटा होता है. आवारा पशुओं से किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए किसान अक्सर कटीले तार लगाते हैं. मगर, यूपी सरकार के इस फैसले के बाद किसान अब खेतों में कटीले तार नहीं लगा सकेंगे.

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement