
मेरठ के बसपा नेता में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. खरखौदा के अलीपुर स्थित अल फहीम मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड में बिना अनुमति के मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब बुरी तरह फंस गए हैं. मेरठ पुलिस ने अब उन पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.
अवैध तरीके से मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग से कमाई संपत्ति को ज़ब्त करने के लिए भी कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि बसपा नेता याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी और दोनों बेटों सहित सात आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया गया है. जिला अधिकारी की स्वीकृति के बाद मेरठ के खरखोदा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.
अब 14A के तहत पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उसके परिवार की संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है. हाजी याकूब कुरैशी व उनकी पत्नी और दोनों बेटे लगातार फरार चल रहे हैं और पुलिस उनको ढूंढने के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन सभी पुलिस की पहुंच से दूर हैं.
क्या है पूरा मामला
मेरठ के थाना खरखोदा में 31 मार्च 2022 को याकूब के बेटे इमरान की अलीपुर खरखोदा स्थित अल फहीम मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्ट्री में दबिश दी और वहां अवैध रूप से मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग पकड़ी गई थी. तब पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, उनके बेटे फिरोज, इमरान के साथ कुल 17 आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
इसमें संजीदा बेगम को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है जबकि याकूब, फिरोज और इमरान तब से ही फरार हैं और उनकी संपत्ति पर कुर्की की कार्यवाही हो चुकी है, लेकिन वह अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है. याकूब कुरैशी और उनके बेटों पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और अब पुलिस ने आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद मेरठ के खरखौदा थाने में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई है.
मेरठ के एसपी देहात केशव कुमार का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत धाराएं बढ़ा दी गई है और इसके बाद अब 14A के तहत अब इनकी अवैध संपत्ति को चिन्हित करके जब्तीकरण की भी कार्यवाही की जाएगी.