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रामपुर विधानसभा सीट पर फिलहाल नहीं होंगे उपचुनाव, SC के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव पर रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है, जोकि 10 नवंबर को जारी होनी थी. रामपुर में आजम खान विधायक थे. लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सजा की वजह से ये उनकी सदस्यता चली गई.

निर्वाचन आयोग ने रामपुर उपचुनाव पर रोक लगा दी है निर्वाचन आयोग ने रामपुर उपचुनाव पर रोक लगा दी है
सत्यम मिश्रा
  • लखनऊ,
  • 10 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 6:41 AM IST

उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और इसी के चलते रामपुर में भी उपचुनाव होना था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बाई इलेक्शन (By-Election) पर रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है, जोकि 10 नवंबर को जारी होनी थी.

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वहीं इस मामले पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर अजय शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने के आदेश दिया है. अजय शुक्ला ने आगे बताया कि अगले आदेश तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है.

क्यों होने हैं उपचुनाव?

दरअसल सपा विधायक रहे आजम खान द्वारा भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया और इसी कारण रामपुर में उपचुनाव होने थे. लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने रामपुर उप चुनाव पर रोक लगा दी है.

अब सिर्फ मैनपुरी और खतौली में होंगे उपचुनाव

इसके अलावा मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र और खतौली विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव के लिए अधिसूचना 10 नवंबर को ही जारी होगी. इसके मुताबिक 10 से 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे. 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. उम्मीदवार 21 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे. इसके बाद 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे.

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इन 2 सीटों पर इसलिए होंगे उपचुनाव

बता दें कि सपा संस्थापक और सांसद मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हो गई है. वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर भाजपा विधायक विक्रम सैनी की भी सदस्यता रद्द हो गई थी. कोर्ट ने विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर कवाल दंगे में सजा सुनाई. इसके बाद यहां उपचुनाव हो रहा है.

 

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