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लखनऊ-वाराणसी समेत यूपी के इन 8 जिलों में नाईट कर्फ्यू, उल्लंघन करने पर कार्रवाई

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और बरेली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. यह नाइट कर्फ्यू गुरुवार रात से ही लागू हो जाएंगे. 

यूपी के आठ जिलों में नाइट कर्फ्यू (सांकेतिक तस्वीर) यूपी के आठ जिलों में नाइट कर्फ्यू (सांकेतिक तस्वीर)
  • उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है
  • यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्त नियम अपनाए जा रहे हैं

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को 1 दिन में 1333 कोरोना के मामले मिले है .यहां अब तक 8852 कुल मरीजों के आंकड़े पहुंचने के बाद नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है. लखनऊ ही नहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी कुछ ऐसा ही हाल हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और बरेली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. यह नाइट कर्फ्यू गुरुवार रात से ही लागू हो जाएंगे. 

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जानकारी के मुताबिक लखनऊ में 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. वहीं गाजियाबाद और नोएडा में 17 अप्रैल तो वहीं मेरठ में 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. वहीं कर्फ्यू से पहले ही नोएडा पुलिस के कई आईपीएस अफसर सड़कों पर दिखाई दिए. कई अफसर नोएडा के अलग-अलग बाजारों में लोगों को जागरूक करते दिखे और सलाह दी गई की भीड़ कम से कम इकट्ठा करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनें. 

इसके अलावा कोविड-19 महामारी के एक बार फिर बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिनग, मास्क लगाने , दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है. ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा.  

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इसी के क्रम में गुरुवार को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले 3364 व्यक्तियों का चालान कर 3,36,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया. इस दौरान 1685 वाहनों का चालान करते हुए कुल 1,99,900 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 27 वाहनों को सीज भी किया गया. वहीं 70 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 30 अभियोग पंजीकृत किये गये. 

जागरूक करती दिखी पुलिस

नोएडा में नाइट कर्फ्यू को लेकर शाम से पुलिस जागरूक करती दिखी. पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद भी 8 आईपीएस अधिकारियों के साथ सड़क पर उतर आए और लोगों को नाइट कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन न करने के लिए जागरूक किया. अधिकारियों ने लोगों को यह हिदायत भी दी कि आज पहला दिन होने के कारण थोड़ी छूट भी दे दी जा रही लेकिन आगे पूरी सख्ती बरती जाएगी.

पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह ने कहा कि लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुलिस जो भी कर रही है वह लोगों की सुरक्षा के लिए कर रही है. इसलिए आम जनता को इसमें सहयोग देना चाहिए कर्फ्यू के दौरान लोग अपने घर में मौजूद रहें. पुलिस कमिश्नर ने साथ ही यह भी कहा कि किसी भी तरह की परेशानी हो तो पुलिस को कॉल करें. मेडिकल और अन्य जरूरी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की व्यस्त रहने वाली सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस भी आने-जाने वालों की जांच पड़ताल करती दिखी. 10 बजते ही शहर की सड़कें सूनी नजर आने लगीं. आम दिनों में जहां देर रात तक लोगों का आवागमन, चहलकदमी का शोर होता था, वहीं नाइट कर्फ्यू के कारण गश्त करती पुलिस ही नजर आ रही थी. नोएडा पुलिस की ओर से अलग-अलग इलाकों में चेकिंग अभियान भी चलाया गया.

क्या है नाइट कर्फ्यू के नियम?

नाईट कर्फ्यू के दौरान लागू होने वाले नियमों को सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने सख़्ती से पालन करने का आदेश जारी किया है. लखनऊ में 15 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज पहले ही बंद किए जा चुके हैं. इस दौरान अस्पताल व आवश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठान खुले रहेंगे. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर जा सकेंगे. वहीं दूसरी ओर नाइट शिफ्ट में काम करने वाले निजी व सरकारी कर्मचारी भी अपना आई कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे.

नेशनल स्टेट व हाईवे पर भी ट्रैफिक सामान्य दिनों की तरह चलता रहेगा . एलडीए के पार्क सुबह 7:00 से 10:00 और शाम के वक्त 4:00 से 8:00 तक ही खुले रहेंगे. पार्क में बुजुर्गों ,बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है. हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी. मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा. कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए भी सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाने के ऊपर कोई सूचना नहीं है.

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