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मथुरा: तोले बाबा हत्याकांड में 5 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा, जुर्माना भी लगाया

यूपी के मथुरा में करीब 7 साल पहले हुए तोले बाबा हत्याकांड में कोर्ट ने 5 दोषियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही उन सभी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.

कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा
मदन गोपाल शर्मा
  • मथुरा,
  • 16 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 11:49 PM IST
  • तोले बाबा हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • 2015 में तोले बाबा की हुई थी हत्या

उत्तर प्रदेश के मथुरा में 7 साल पहले हुए तोले बाबा हत्याकांड में कोर्ट ने 5 दोषियों को सश्रम कारावास और आर्थिक हर्जाने की सजा सुनाई है. यह घटना 7 साल पहले कोतवाली थाना इलाके में हुई थी.

तोले बाबा हत्याकांड में  एडीजे कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. इस मामले में राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला ,नीरज,  कामेश्वर उर्फ चीनी और प्रदीप उर्फ गुलगुला को ये सजा सुनाई गई है. इस मामले के फैसले को देखते हुए न्यायालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.

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मथुरा में हुआ यह हत्याकांड चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ था. 28 फरवरी 2015 को तोले बाबा की हत्या की गई थी और इस हत्याकांड में 5 आरोपियों को नामजद किया गया था.  7  साल बाद आए इस हत्याकांड के फैसले में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

वहीं इस मामले को लेकर सरकारी वकील का कहना है कि फरवरी 2015 में हुए तोले बाबा हत्याकांड के पांच आरोपियों को कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 5 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

राकेश उर्फ रंगा को 15000 रू, मुकेश उर्फ बिल्ला को 17000 रू, नीरज को 15000 रू , कामेश उर्फ चीनी  को 15000 रू, प्रदीप उर्फ गुलगुला को 15000 रू का अर्थदण्ड भी लगाया गया है.


 

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