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UP विधानसभा में CRPC संशोधन विधेयक पेश, गंभीर महिला अपराधों में नहीं मिलेगी जमानत

रेप और POCSO एक्ट में अब अग्रिम जमानत न हो, इसके लिए योगी सरकार ने विधानसभा में CRPC संशोधन विधेयक पेश किया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब आभारी हैं कि देश का सबसे बड़ा विधानमंडल एक नए इतिहास को बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है. इस मौके पर मैं सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
शिल्पी सेन
  • लखनऊ,
  • 22 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 11:53 PM IST

विधानसभा में योगी सरकार ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. रेप और POCSO एक्ट में अब अग्रिम जमानत न हो, इसके लिए विधानसभा में CRPC संशोधन विधेयक पेश किया गया. इसे विधानसभा और विधान परिषद से पास कराने के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. 

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "हम सब आभारी हैं कि देश का सबसे बड़ा विधानमंडल एक नए इतिहास को बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है. आजादी के 75 वर्ष के बाद आधी आबादी अपनी आवाज को इस सदन के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक पहुंचाएगी. प्रदेश की समस्याओं और उपलब्धियों को सदन में रखने का उन्हें अवसर प्राप्त होगा. इसके लिए मैं सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं"

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मां के समान कोई छाया नहीं- सीएम योगी 
महिलाओं के सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मां के समान कोई छाया नहीं. मां के समान कोई सहारा भी नहीं. मां के समान कोई रक्षक भी नहीं और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है.

सीएम योगी ने कहा कि मुझे लगता है कि मातृ शक्ति के प्रति ये सम्मान हर नागरिक के मन में आ जाए, तो कुछ भी असंभव नहीं है. ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है. आजादी के बाद इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं. काफी प्रगति भी हुई.

गौरतलब है कि सदन में कार्यवाही का पूरा दिन महिलाओं के नाम रहा. पूरे दिन केवल महिला जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर बात की.

 

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