Advertisement

उत्तर प्रदेश: एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो पहुंच जाएंगे जेल!

उत्तर प्रदेश में अब इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा पर एसेंशियल सर्विस मेंटीनेंस एक्ट (ESMA) लागू होगा. इसके तहत अब एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में बाधा डालने पर जेल होगी. अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है और रास्ते में कोई शख्स ट्रैफिक में बाधा डालता है तो शख्स को जेल होगी.

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
शिवेंद्र श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 22 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 3:00 PM IST

  • एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में बाधा डालने पर जेल होगी
  • एक्ट में जुर्माने के साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है

उत्तर प्रदेश में अब इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा पर एसेंशियल सर्विस मेंटीनेंस एक्ट (ESMA) लागू होगा. इसके तहत अब एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में बाधा डालने पर जेल होगी. अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है और रास्ते में कोई शख्स ट्रैफिक में बाधा डालता है तो शख्स को जेल होगी.

Advertisement

यह आदेश 22 और 23 सितंबर को पूर्व कर्मचारियों की ओर से इस सेवा को बाधित करने की धमकी को देखते हुए दिया गया है. चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा 108, 102 और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा को बाधित करने के लिए कई पूर्व कर्मचारी और असामाजिक तत्व लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं.

कुछ कर्मचारियों के भविष्य में हड़ताल पर जाने की भी आशंका है. इससे जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है. इसी के मद्देनजर यह एक्ट लागू किया गया है. जो भी कर्मचारी, व्यक्ति या असामाजिक तत्व एम्बुलेंस सेवाओं में बाधा डालने की कोशिश करेगा, उस पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. एक्ट में जुर्माने के साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement