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नोएडा: पहले अपहरण, फिर रेप और आखिर में हत्या... एक साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले को उम्रकैद

जिला कोर्ट ने एक साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्मी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. (प्रतीकात्मक तस्वीर) दुष्कर्मी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
तनसीम हैदर
  • गौतम बुद्ध नगर,
  • 20 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 8:00 AM IST
  • दुष्कर्मी को सुनाई उम्रकैद की सजा
  • 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

गौतम बुद्ध नगर की जिला कोर्ट ने एक साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मासूम बच्ची से दुष्कर्म का ये मामला 4 साल पुराना है.

दरअसल, चार साल पहले नोएडा में एक बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. इस मामले में बीजू उर्फ विजय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था. सालों चली सुनवाई के बाद जिला जज निरंजन कुमार ने मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई.

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डीसीपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि 2017 में थाना बादलपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में रहने वाली एक साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ बीजू उर्फ विजय नाम के शख्स ने बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी. 

उन्होंने बताया कि इस मामले में सालों चली सुनवाई के बाद अदालत ने विजय को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर वो ये जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 2 साल 6 महीने की कैद और भुगतनी होगी.

 

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