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धोखाधड़ी के मामले में गायत्री प्रजापति को मिली राहत

गायत्री प्रजापति को धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत मिली है. ये जमानत दूसरे पक्ष के सुलहनामा डालने की वजह से मिली है. गायत्री पर नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपये लेने का आरोप था. इस मामले में कोर्ट ने उनको राहत दी है.

गायत्री प्रजापति गायत्री प्रजापति
कुमार अभिषेक
  • लखनऊ ,
  • 31 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 7:07 AM IST

गायत्री प्रजापति को धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत मिली है. ये जमानत दूसरे पक्ष के सुलहनामा डालने की वजह से मिली है. गायत्री पर नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपये लेने का आरोप था. इस मामले में कोर्ट ने उनको राहत दी है.

गौरतलब है कि नाबालिग से रेप के मामले में गायत्री फिलहाल जेल मे हैं. 21 मार्च, 2017 को मेरठ के राकेश प्रजापति ने थाना गौतमपल्ली में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक उसने अपने ममरे भाई की नौकरी के लिए गायत्री को 6 लाख रुपये दिए थे, लेकिन नौकरी नहीं मिली. बाद में रकम वापस मांगने पर गायत्री ने उनके साथ गाली-गलौच की.

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26 अप्रैल, 2017 को इस मामले में गायत्री को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था. विवेचना के बाद इस मामले में गायत्री के खिलाफ धोखाधड़ी में आरोप पत्र दाखिल हुआ था. इसके बाद 1 अगस्त, 2017 को राकेश प्रजापति ने अदालत में सुलह समझौते के आधार पर इस मामले की पूरी कार्यवाही खत्म करने की अर्जी दाखिल की. उन्होंने कहा कि उसने गायत्री को नहीं बल्कि उनके यहां कार्यरत भैरव प्रजापति को 6 लाख रुपए दिए थे, जो अब उसे मिल चुके हैं. इसके बाद 11 अगस्त, 2017 को गायत्री की ओर से भी कहा गया कि उन्हें राकेश की अर्जी पर कोई आपत्ति नहीं है. वहीं अभियोजन की ओर से कहा गया कि यह मामला दोनों पक्षों के मध्य सुलह होने योग्य है.

बुधवार को कोर्ट ने CRPC की धारा 320 के तहत दाखिल राकेश प्रजापति की एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया, साथ ही इस मामले में आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत दे दी.

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