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Gyanvapi Masjid Hearing: ज्ञानवापी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, नई याचिका पर हुआ बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष ने रखी ये 4 मांगें

Gyanvapi Masjid Hearing: ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी नई याचिका पर सिविल कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने की मांग हुई है और कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगी गई है.

ज्ञानवापी मस्जिद (फाइल फोटो) ज्ञानवापी मस्जिद (फाइल फोटो)
रोशन जायसवाल
  • वाराणसी,
  • 25 मई 2022,
  • अपडेटेड 3:19 PM IST
  • ज्ञानवापी से जुड़ी कुल सात याचिकाएं दायर हो चुकी हैं
  • आज जिस याचिका पर सुनवाई हुई वह जिला कोर्ट में चल रहे केस से अलग है

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है. अब इसपर 30 मई को सुनवाई होगी. फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को महेंद्र पांडे सुनेंगे. आज वाराणसी के सिविल कोर्ट ने यह फैसला किया है.

दरअसल, हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की गई थी, इसपर आज सुनवाई हुई.

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बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहा ज्ञानवापी का मामला दूसरा है. उसपर 26 मई यानी कल सुनवाई होगी. 

सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस अलग मामले को लेकर मंगलवार को याचिका दायर की गई थी. यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल हुई थी.

यह भी पढ़ें - ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा के दौरान दीपदान की तस्वीरें आईं सामने

इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा-पाठ, राग भोग दर्शन की मांग की गई है.

याचिका में क्या मांग उठाई गईं

  • ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री को रोका जाए
  • ज्ञानवापी परिसर पूरी तरह हिंदुओं को सौंप दिया जाए
  • भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले
  • मस्जिद के गुंबद को गिराया जाए

ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में हुई थी सुनवाई

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इससे पहले ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी. इसमें कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की बातें सुनीं. अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया है. अब कल तय होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले को सुना जाना चाहिए या नहीं.

कल वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने कहा था कि नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी. सुनवाई की अगली तारीख 26 मई को तय की गई. मुस्लिम पक्ष से जज ने सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति भी मांगी है.

 

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