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IPS अमिताभ के निलंबन आदेश को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया रद्द

उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है. अमिताभ ने मांग की है कि उनकी बहाली का औपचारिक आदेश जारी किया जाए.

आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर
सुरभि गुप्ता
  • लखनऊ,
  • 06 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 9:03 PM IST

उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है. अमिताभ की पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि उनके पति ने 90 दिन की अनिवार्य अवधि बीतने के बाद निलंबन बढ़ाए जाने पर याचिका दायर की थी.

खत्म हो चुकी है निलंबन की अवधि
नूतन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के उपसचिव मुकेश साहनी की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियम की धारा 3:8:ए: के तहत अमिताभ के निलंबन की अवधि पिछले साल 11 अक्टूबर को खत्म हो गई क्योंकि इसे 90 दिन की अवधि से पहले बढ़ाया नहीं गया.

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जारी हो बहाली का आदेश
हलफनामा उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को पेश करते हुए अमिताभ ने मांग की है कि उनकी बहाली का औपचारिक आदेश जारी किया जाए. अमिताभ को 11 जुलाई 2015 को निलंबित कर दिया गया था. अमिताभ ने आरोप लगाया था कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन पर धमकी दी थी.

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