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96.62 करोड़ के नोट रखने वाले व्यापारी को भरना पड़ेगा 483 करोड़ रुपये का जुर्माना!

इस नियम के मुताबिक, पुरानी करेंसी रखने पर जेल जाने के साथ बरामद रकम पर पांच गुना आयकर देना होता है. जमा न करने की स्थिति पर इसकी रिकवरी उनकी चल-अचल संपत्ति से किए जाने का प्रावधान है.

व्यापारी आनंद खत्री को 483 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. व्यापारी आनंद खत्री को 483 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
आदित्य बिड़वई
  • कानपुर ,
  • 19 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 8:36 PM IST

96.62 करोड़ रुपये के पुराने नोट रखने के मामले में आरोपी कानपुर के व्यापारी आनंद खत्री को 483 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. खत्री के खिलाफ आईपीसी की धारा और बैंक नोट्स (देयताओं का समाप्ति) अधिनियम 2017 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इस नियम के मुताबिक, पुरानी करेंसी रखने पर जेल जाने के साथ बरामद रकम पर पांच गुना आयकर देना होता है. जमा न करने की स्थिति पर इसकी रिकवरी उनकी चल-अचल संपत्ति से किए जाने का प्रावधान है.

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इस बारे में सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के पूर्व चेयरमैन विवेक खन्ना ने मीडिया को बताया कि पुरानी करेंसी रखने पर फाइन के रूप में पांच गुना आयकर देना होता है. इस तरह देखा जाए तो खत्री के पास पकड़ाए 96.62 करोड़ रुपये के बदले उन्हें 483.1 करोड़ रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.

क्या है नियम?

संसद ने पिछले साल निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारी दायित्व समाप्ति) कानून, 2017 पारित किया गया था. इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पास 500 और 1000 रुपये के 10 से अधिक पुराने नोट रखा हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 10 हजार रुपये जुर्माने भरना पड़ेगा.

हालांकि, रिसर्च, स्टडी और मुद्रा शास्त्र के उद्देश्य से 25 नोट रखने की छूट है. इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये या फिर जब्त की गई राशि का पांच गुना (जो भी अधिक हो) वसूल किया जा सकता है.

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नोटबंदी के बाद इस कानून को पारित करने का मकसद 500 और 1,000 रुपये के बंद किए जा चुके नोटों का इस्तेमाल करते हुए समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाने की संभावनाओं को समाप्त करना है.

प्रॉपर्टी की जा सकती है अटैच

फ़िलहाल कानपुर जोन के आईजी आलोक सिंह इस मामले को देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों की भी मदद ले रहे हैं. क्योंकि यह मामला IPC और SBN एक्ट के तहत आता है. दोषियों पर कार्रवाई करने ले लिए सबूतों को मजबूत करना पड़ेगा. फाइन की रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी अटैच करने पर भी विचार किया जा रहा है."

जांच कर रहे एक इनकम टैक्स अधिकारी ने बताया कि हमने कई जगह छापे मारे थे. पूछताछ में आरोपी आनंद खत्री ने बताया कि उसके घर में मिले 96.62 करोड़ रुपये उसी के हैं, जबकि बाकी बाकी जगह मिली करेंसी किसी और की हैं. जिन्हें बदलवाने के लिए लाया गया था.

अधिकारी ने कहा कि खत्री ने कुछ नामों की लिस्ट दी है. जिन पर हम जल्द कार्रवाई करेंगे. यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो खत्री के अलावा उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा.  

इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खत्री और उसके रिश्तेदारों पर भी दूसरे दिन भी छापेमारी की. जिसमें उन्हें 40 संपत्तियों के कागजात और तीन लाख रुपये कैश बरामद हुआ है. उसके शोरूम के स्टॉक की भी जांच की जा रही है.

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