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लखीमपुर हिंसा: अभी जेल में ही रहेेंगे आशीष मिश्र, HC ने खारिज की जमानत याचिका

लखीमपुर खीरी में चार किसानों को कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू हुई थी.

आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज
समर्थ श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 26 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 1:29 PM IST
  • केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे हैं आशीष
  • चार किसानों को कुचलकर मारने का है आरोप

लखीमपुर खीरी में चार किसानों को कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्र की जमानत को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है. आशीष मिश्र को अभी जेल में ही रहना होगा. आशीष मिश्र, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं. उन पर तिकुनिया में चार किसानों को कुचल कर मारने का आरोप है.

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस कृष्णा पहल की अदालत ने आशीष मिश्र की जमानत पर आज फैसला सुनाया. उन्होंने 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था. गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले साल 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.

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