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6 माह से जेल में बंद रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर को मिली जमानत, रेप के आरोपी को बचाने का है मामला

Lucknow News: खुदकुशी करने वाली दुष्कर्म पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर रेप आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप लगाया था. इस मामले में रिटायर्ड आईपीएस को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था.

IPS अमिताभ ठाकुर को मिली हाईकोर्ट से जमानत. (फाइल) IPS अमिताभ ठाकुर को मिली हाईकोर्ट से जमानत. (फाइल)
संतोष शर्मा
  • लखनऊ ,
  • 14 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 10:10 PM IST
  • अगस्त 2021 में हुई थी गिरफ्तारी
  • हाईकोर्ट से मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है. आरोपी ठाकुर बीते 6 महीने से लखनऊ जेल में बंद थे.  

अमिताभ ठाकुर पर बलात्कार के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने और पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र रच उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है. इसी मामले में  हजरतगंज पुलिस ने 27 अगस्त 2021 को ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. 

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इस मामले में सोमवार को सुनवाई में लखनऊ हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच से आरोपी को जमानत दे दी गई. बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर आरोपी बसपा सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप  लगाया था. साथ ही बाहुबली मुख्तार अंसारी के कहने पर पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया था.   

पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने दोस्त के साथ खुद को आग लगा ली थी. इलाज के दौरान अस्पताल में दोनों की मौत हो गई थी.  


 

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