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लखनऊ में 10 अगस्त तक धारा 144, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, नमाज व पूजा पर रोक

लखनऊ में 10 अगस्त 2022 तक धारा 144 लागू है. इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी. किसी भी प्रकार के जुलूस की इजाजत नही होगी. 

सांकेतिक फोटो सांकेतिक फोटो
आशीष श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 09 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 9:30 PM IST
  • लाउडस्पीकर तेज बजाने पर रोक
  • जुलूस की इजाजत नही होगी

लखनऊ में बकरीद, सावन व मोहर्रम समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है. लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने कई अहम दिशानिर्देश जारी करते हुए 10 अगस्त 2022 तक धारा 144 लागू की है. निर्देश में कहा गया है कि इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी. साथ ही मंदिर-मस्जिद में लगे लाउडस्पीकरों को नियमानुसार ही बजने दिया जाएगा. इस दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस की इजाजत नही होगी. सार्वजनिक जगहों ओर बलि व लाउडस्पीकर तेज बजाने पर रोक रहेगी. धरना प्रदर्शन व बिना इजाजत के जुलूस आदि निकालने पर रोक रहेगी.

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पुलिस कर रही पेट्रोलिंग
बता दें कि 10 जुलाई को बकरीद बनाई जाएगी. पुलिस प्रशासन ने बकरीद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. पुलिस ने सड़कों पर पेट्रोलिंग तेज कर दी है. अब लोगों की भीड़ जमा होने पर पुलिस कार्रवाई करेगी. जारी आदेश में कहा गया कि विधानसभा के आसपास 1 किमी की दूरी तक ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी, तांगा, घोड़ागाड़ी, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, हथियार आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. 

10 अगस्त तक धारा 144 लागू रहने के दौरान सरकारी दफ्तरों, विधानसभा भवन के ऊपर या आसपास एक किमी के दूरी में ड्रोन से शूटिंग भी प्रतिबंधित रहेगी.

मकान की छत पर ईंट, पत्थर नहीं जमा कर सकेंगे
10 अगस्त तक कोई भी व्यक्ति खुले स्थान अथवा मकान की छत पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ या किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री को जमा नहीं कर सकेगा. ऐसी वस्तु जिनसे आतंक उत्पन्न करने या किसी हिंसात्मक गतिविधि का खतरा है उनका भंडारण या इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा.
 

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