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BJP नेता की बेटी को अपशब्द कहने के मामले में पूर्व BSP नेता को समन

विशेष न्यायाधीश अविनाश सक्सेना ने सिद्दीकी के साथ मामले के सह अभियुक्तों राम अचल राजभर, मेवालाल गौतम, नौशाद अली और अतर सिंह राव को भी आठ फरवरी को तलब किया है. इस मामले में पीड़ित लड़की की मां और दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह इस वक्त राज्य सरकार में मंत्री हैं.

नसीमुद्दीन सिद्दिकी नसीमुद्दीन सिद्दिकी
राम कृष्ण
  • लखनऊ,
  • 13 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 3:04 AM IST

बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं और उनकी बेटी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में लखनऊ की विशेष पॉक्सो अदालत ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई अन्य अभियुक्तों को समन जारी कर दिया है. अदालत ने यह समन शुक्रवार को जारी किया है.

विशेष न्यायाधीश अविनाश सक्सेना ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ मामले के सह अभियुक्तों राम अचल राजभर, मेवालाल गौतम, नौशाद अली और अतर सिंह राव को भी आठ फरवरी को तलब किया है. इस मामले में पीड़ित लड़की की मां और दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह इस वक्त राज्य सरकार में मंत्री हैं.

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गुरुवार को मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. इस मामले में अन्य अभियुक्तों में BSP सुप्रीमो मायावती, प्रदीप सिंह, ओपी सिंह, उषा चौधरी और जन्नत जहां के खिलाफ विवेचना अभी जारी है.

मालूम हो कि 20 जुलाई 2016 को बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने मायावती की तुलना कथित रूप से वेश्या से की थी. इस टिप्पणी के विरोध में 21 जुलाई को लखनऊ के हजरतगंज में BSP ने प्रदर्शन किया था. इस दौरान दयाशंकर सिंह की मां, पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी के प्रति अभद्र टिप्पणियां की गई थीं.

इसके बाद दयाशंकर सिंह की मां तेतरा देवी ने 22 जुलाई 2016 को इस मामले को लेकर हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज कराया था, जिसमें BSP के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी , पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर और राष्ट्रीय सचिव मेवालाल समेत अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ पार्टी मुखिया मायावती को भी नामजद किया गया था.

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